COVID HELPDESK

Notice Board

दिनांक: 04/02/2023

आवश्यक सूचना 

तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि Tablet/Smartphone पोर्टल पर उनके डाटा अपलोड होने है । सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि वह अपने नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार निर्धारित प्राध्यापक से 06/02/2023 से 08/02/2023 दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच सम्पर्क करके सभी प्रविष्टियों को चेक कर लें। अगर प्रविष्टियों में कोई त्रुटि है तो उसे सही करा ले। निर्धारित समय के बाद अगर कोई त्रुटि होती है तो ज़िम्मेदारी छात्र की स्वयं होगी।

लैपटॉप/मोबाइल वितरण समिति

Incharge: Dr. Deepika Chaudhary

Members:

  1. Smt. Pooja Tyagi
  2. Shri Deepak Kumar
  3. Dr. Ravindra Kumar
  4. Shivani Goel

Incharge/HOD Speaks

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Instructions for Students View All

  • All students must carry their I-Card in college campus.

  • अनुशासन के सामान्य नियम्

    1. छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन परिचय पत्र अपने साथ लानाअनिवार्य है।
    2. महाविद्यालय में सभी छात्र-छात्राओं को प्रतिदिन कॉलेज यूनिफॉर्म में आनाअनिवार्य है।
    3. व्याख्यान कक्ष के सामने से बातें करते हुए गुजरना मना है।
    4. महाविद्यालय में मादक पदार्थों का सेवन करना सख्त मना है ।
    5. छात्राएं खाली समय में कोमन रूम में बैठकर अपना कार्य संपादित करें।
    6. सिड़ियों, रेलिंग , बरामदे की दीवारों को गंदा करना उन पर थूकना सख्त मना है ।
    7. महाविद्यालय के बरामदे में ,सीढ़ियों पर छत की दीवार पर बैठना अथवा साइकिल स्टैंड पर बैठना सख्त मना है।
    8. ऊंची आवाज में बातें करना, चिल्लाना और शोरगुल करना सख्त मना है।
    9. वाहन को लॉक करके साइकिल स्टैंड पर ही रखें और मुख्य द्वार पर पहुंचकर वहां से उतर जाएं।
    10. छात्र-छात्राएं प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक महाविद्यालय परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की कोचिंग और ट्यूशन जाना प्रतिबंधित है।
    11. छात्र-छात्राएं कॉलेज यूनिफॉर्म में महाविद्यालय के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएं। कॉलेज की समय सारणी कौ अनदेखी न करें।
    12. कॉलेज भवन में मोबाइल फोन से सेल्फी खींचना, फोटो खींचना , मोबाइल फोन का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है।
    13. पानी पीने के बाद नल को खुला न छोड़ें।
    14. महाविद्यालय की संपत्तियों एवं पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाये।
    15. महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से ऊंची आवाज में बात न करें।

                  उपरोक्त नियमों का पालन ना करने वाले छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय से निलंबित भी किया जा सकता है ।